
राकेश सोनी सीधी मध्यप्रदेश
हल्का पटवारी दादर को किया गया निलंबित
उपखण्ड अधिकारी मझौली आर.पी. त्रिपाठी द्वारा आदेश जारी कर जगन्नाथ पनिका हल्का पटवारी दादर तहसील मड़वास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जगन्नाथ पनिका हल्का पटवारी दादर का मुख्यालय तहसील कार्यालय मड़वास नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
उन्होंने बताया कि तहसीलदार तहसील मड़वास के प्रतिवेदन अनुसार जगन्नाथ पनिका हल्का पटवारी दादर के कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि उनके प्रभार क्षेत्रान्तर्गत सी.एम. हेल्पलाईन की 37 शिकायतें, नामांतरण मद के 04 प्रकरण, सीमांकन मद के 07 प्रकरण, साईबर तहसील के 04 प्रकरण, बंटवारा मद के 06 प्रकरण कुल 21 राजस्व प्रकरण तथा फार्मर रजिस्ट्री 120, आधार खसरा ई-केवाईसी हेतु 280 प्रकरण लंबित हैं। निरंतर चेतावनी के बावजूद भी इनका कार्य अपेक्षा अनुरूप नहीं पाया गया बल्कि न्यूनतम प्रगति के आधार पर कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 19.02.2025 एवं दिनांक 24.02.2025 को जारी किये गये। उनके द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। जगन्नाथ पनिका का उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विरूद्ध है एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के प्रावधान अंतर्गत पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं विलंबनकारी कार्य नीति को प्रदर्शित करता है। जगन्नाथ पनिका हल्का पटवारी दादर तहसील मड़वास को उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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